देहरादून :
शक्तिमान प्रकरण में मुख्य मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह की अदालत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित पांच अन्य आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है। शिकायतकर्त्ता रविंदर सिंह (पुलिस के घुड़सवार) ने 15 मार्च, 2016 को तहरीर दी थी कि 14 मार्च को वह विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा चौराहे पर ड्यूटी पर थे। इसी बीच भाजपा कार्यकत्र्ताओं का एक जलूस पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व भाजपा के तत्कालीन विधायक गणेश जोशी कर रहे थे।
इस दौरान गणेश जोशी, प्रमोद बोरा, जोगेंद्र सिंह पुंडीर, अभिषेक और राहुल रावत डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। आरोप था कि इस दौरान शक्तिमान घोड़े के पांव पर डंडे से प्रहार किया गया, जिससे वह दिव्यांग हो गया। इलाज के दौरान घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में नेहरू कालोनी थाने की पुलिस की ओर से पांचों लोग के खिलाफ बलवा, मारपीट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में गणेेश जोशी और प्रमोद बोरा को 19 मार्च को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि 22 मार्च को उन्हें जमानत भी मिल गई थी।