नई दिल्ली। देशभर में बीते दिन से 2000 रुपये के नोट बदलने शुरू हो गए हैं। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से साफ कर दिया गया है कि इन नोटों को बदलवाने के लिए आम लोगों को ना तो आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी, ना ही किसी तरह का आधिकारिक वेरिफाइड डॉक्युमेंट उन्हें उपलब्ध कराना होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बैंक की शाखा में 2000 रुपये के 10 नोट ले जाकर आसानी से बदलवा सकता है। रिजर्व बैंक ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा।
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।